पत्रकार सुश्री अंकिता श्रीवास्तव कि रिपोर्ट
दिल्ली।
लम्बे समय से जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की बाध्यता थी पहले वहा की जमीन खरीदने के लिए वहाँ का ही नागरिक होंने की बाध्यता थी अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मूकश्मीर ओर लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को भूमि कानून से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो दोनों राज्यो में यह कानून तत्काल प्रभाव से लागु हो गया है।
इधर सरकार के इस फैसले का जहा देश भर में स्वागत हो रहा है वही हर बार कि तरह इस बार भी नेशनल कॉम्फ्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का विरोध किया है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर के भूमि कानून में जो बदलाव किया वो अस्वीकार है।
Invalid slider ID or alias.