वीरधरा न्यूज़।पहुँना@श्री मनोहर शर्मा।
राशमी उपखंड क्षेत्र में आयोजित होने वाले शादी समारोह में डीजे और बिंदोली पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीएम पदेन एवं इन्सिडेन्ट कमाण्डर सुनील शर्मा ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किया है। एसडीएम शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को मध्यनजर रखते हुए मुख्य सचिव , गृह विभाग , जयपुर राजस्थान के आदेश की पालना में कोरोना महामारी के रोकथाम एवं संक्रमण चैन को तोड़ने के संबंध में आदेशित जारी किए गए हैं कि उपखण्ड क्षेत्र में आगामी शादी समारोह में सार्वजनिक स्थानों यथा सड़क , गली , मोहल्ला आदि में बिंदोली / जुलुस , डीजे आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा साथ ही क्षेत्र में जलवा / सवामणी / सेवानिवृति पर होने वाला कार्यक्रम / अन्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा । आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।