वीरधरा न्यूज़। चित्तौड़गढ़@ श्री दुर्गेश लक्षकार
चित्तौड़गढ़। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मध्यनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के के शर्मा ने जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ की नगरीय सीमा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया है। यह आदेश बुधवार 7 अप्रैल से प्रभावी होगा, जिसके तहत सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसाय कोम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे ताकि संबंधित स्टाफ और अन्य व्यक्ति 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
कर्फ्यू के दौरान इन्हें मिलेगी छूट-
वे फैक्ट्रियां जहां निरंतर उत्पादन हो रहा हो, वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन स्विफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधित समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन और माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। इसी तरह रेस्टोरेंट में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी परंतु रेस्टोरेंट्स से टेकअवे एवं डिलीवरी पर यह लागू नहीं होगा। इस हेतु अलग से पास जारी नहीं किए जाएंगे।
बुधवार 7 अप्रैल से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू-
यह आदेश बुधवार 7 अप्रैल से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना करने वाले लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश अनुसार उक्त आदेश की पालना पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट, नगर परिषद आयुक्त एवं अन्य सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी