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निजी स्कूलों में लागू हो फीस एक्ट 2016 – उपमहापौर  कर्णावट।

वीरधरा न्यूज़।जयपुर@ श्री राहुल भारद्वाज।

जयपुर । जयपुर संभाग के निजी स्कूलों में राजस्थान विद्यालय (फीस विनिमय एक्ट) 2016 को लागू करवाने के लिए संभागीय आयुक्त समित शर्मा को जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है। पिछले साल स्कूल के छात्रों अभिभावकों और विद्यालयों के लिए मुश्किल भरा समय रहा है इस सत्र में स्कूल फीस को लेकर विद्यालय व अभिभावकों के मध्य निरंतर विवाद भी रहा है और यह विवाद आज भी लगातार बना हुआ है जो धीरे-धीरे कानून व्यवस्था का मसला भी बनने लगा है।

पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन करें फीस का निर्धारण
कर्णावट ने कहा कि संभागीय आयुक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में फीस एक्ट 2016 की पालना हो तथा फीस एक्ट की धारा 4 व 6 के अनुसार पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन कर फीस निर्धारित की जाए और जो स्कूल इसकी पालना ना करते हुवे मनमाने ढंग से सत्र 2021-22 की फीस बढ़ोतरी को लागू कर रहे हैं उन्हें अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित की जाने वाली डिविजनल रेगुलेटरी कमेटी के माध्यम से फीस निर्धारित करने का आदेश जारी करें।

कार्यवाही नहीं हुई तो अभिभावक सड़को पर विरोध करेंगे – विजयवर्गीय

अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के प्रदेश सयोजक मनीष विजयवर्गीय ने निजी स्कूलों की मनमानी पर अभिभावक हित मे उपमहापौर द्वारा संभागीय आयुक्त को लिखे पत्र पर धन्यवाद देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री को इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा अभिभावको को मजबूरन निजी स्कूलों एवं सरकार की असंवेदनशीलता के खिलाफ सड़को पर उतरना होगा।

अभिभावक असामाजिक नहीं पालक है

विजयवर्गीय ने कहा कि हमनें प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन को 3 मॉर्च को पत्र लिखकर संवाद से समाधान मुहिम के तहत मिलने का लिखित निवेदन भेजा था पर दुख है संवाद के द्वार खोलने की जगह अभिभावको को असामाजिक कहते हुए उन्होंने पुलिस कमिश्नर को शिकायत का नकारात्मक मार्ग चुना। एसोसिएशन सिद्ध करे कि कौन एवं कैसे असामाजिक है? यदि वे आरोप नही सिद्ध कर सके तो खेद व्यक्त करते हुए अपने आरोप वापस ले।

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