वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क।
चित्तौड़गढ़। जिला कलेक्टर के के शर्मा ने आदेश जारी करते हुए प्रेमलता जोशी महिला पर्यवेक्षक कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी भूपाल सागर को निलंबित किया है। प्रेमलता जोशी का निलंबन काल में मुख्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग चित्तौड़गढ़ में रहेगा। आदेश अनुसार सम्बंधित अधिकारी द्वारा भूपाल सागर बाल विकास परियोजना में 90 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में की गई अनियमितता के चलते यह कार्रवाई की गई है।
आदेश अनुसार उपखंड अधिकारी भूपालसागर से प्राप्त जांच रिपोर्ट और टिप्पणी में की गई अनुशंसा अनुसार सम्बंधित कार्मिक द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनियमितता बरती गई है। 90 आंगनवाडी केन्द्रों में से विभिन्न केंद्रों पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने, वितरण रजिस्टर संधारित नहीं होने, रजिस्टर रिकॉर्ड अपूर्ण पाए जाने और कुछ केंद्रों पर वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाए जाने जैसे मामले सामने आये हैं। लाभार्थियों को वितरण की प्राप्ति रसीद नहीं होने पर ऐसे में किस प्रकार से खाद्यान्न वितरण किया गया जो कि संदेह की श्रेणी में पाया गया है।
ऐसे में जांच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रेमलता जोशी महिला पर्यवेक्षक को 10 मार्च से निलंबित (Deemed to have been suspended) किया गया है।