वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत ऐसी महिलाएं जिनका नाम विवाह होने पर पिता के राशनकार्ड से हटा दिया गया है लेकिन पति के राशन कार्ड में नहीं जोडा गया है उनका नाम पति के राशन कार्ड में जोड़ने हेतु विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है ऐसी महिलाए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर अपना नाम पति के राशनकार्ड़ में जुड़वा सकेंगी। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि महिला के पिता व पति दोनों का राशनकार्ड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित हों। उक्त के साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित राशनकार्ड़ों में 0 से 18 वर्ष के बच्चों के नाम भी राशनकार्ड़ में जोड़ने हेतु पोर्टल विभाग द्वारा खोला गया है।
जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है एवं जिनका निस्तारण नहीं किया गया है ऐसे आवेदनों का निस्तारण किए जाने हेतु विभाग द्वारा पोर्टल खोला गया है। जिसमें प्रथम चरण में प्राथमिकता से अन्तोदय परिवार, बीपीएल परिवार, एकल महिलाए, कचरा बीनने वाले परिवार, कुष्ठ रोगी, आस्था कार्ड धारी परिवार, सिलकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति परिवार, बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, पालनहार योजनांतर्गत लाभार्थी परिवार, निःसंतान वृद्ध दम्पत्ति व वृद्ध दम्पत्ति जिनके केवल दिव्यांग संतान है को जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण के लंबित आवेदन शून्य होने पर द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जावेगा।
उन्होंने कहा कि आवेदकों ने जिस ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किया है, वे उस ई-मित्र पर संपर्क करके अपने आवेदन को पूर्ण करावें। अपूर्ण होने के कारण अधिकांश आवेदन अभी भी ई-मित्र स्तर पर लंबित हैं।