वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। जिला परिवार एवं पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹30हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पिता ने अपनी पीड़ित नाबालिग पुत्री के साथ उपस्थित होकर मामला दर्ज कर बताया था कि इमाम उल हक मुसलमान निवासी पावटा गदी वजीरपुर, गंगापुर सिटी का रहने वाला है वह दो तीन माह से मेरी 14 साल की नाबालिग पुत्री से स्कूल जाते समय बाइक से पीछा करता है एवं कहता है या तो मुझसे प्यार कर नहीं तो तेरे को गोली मार दूंगा मैंने उसे दो-तीन बार समझाया लेकिन व नहीं माना आज 18 जुलाई 2019 को ट्यूशन पढ़ाने जाते समय फिर से आरोपी आ गया एवं मेरी नाबालिग पुत्री को छेड़छाड़ करके कहने लगा तेरे पापा को बता दे मैं आ गया हूं जो करना है। मुझे मेरे दोस्त के फोन से मेरी पुत्री ने बताया तब मैं वहां मौके पर पहुंचा तो आरोपी मुझे मारने को तैयार हो गया इस पर आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई एवं आरोपी की मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय आरोपी इमाम उल हक को दोष सिद्ध मानकर दफा 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20हजार के अर्थ दंड से एवं 11/12 पोक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।