नागौर-मिलावट करना पड़ा भारी, खाद्य व्यापारी पर लगा जुर्माना नागौर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सुनाया आदेश।
वीरधरा न्युज। नागौर@ श्री प्रदीप कुमार डागा।
नागौर।आमजन को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया हो, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर अभियान के रूप में काम किया जा रहा है।इस मामलें में खाद्य व्यापारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा नियमित सैम्पल लिए जा रहे हैं और जांच में मिलावट पाए जाने पर दोषियों पर शिंकजा भी कसा गया है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा दोषी खाद्य व्यापारी पर 50000 रूपए जुर्माना लगाने का आदेश सुनाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि मैसर्स न्यू अजहरी जनरल स्टोर रहमानिया मदरसा के नीचे सदर बाजार बासनी के यहां सोयाबीन तेल (कन्हैया) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैंपल लिया गया। उक्त सैंपल प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद मिस ब्रांड पाया गया। इसलिए उक्त मामले में नागौर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार योगी ने संबंधित फर्म के मालिक व खाद्य व्यापारी मोहम्मद हनीफ निवासी बड़ी मस्जिद के सामने पोलवालों का मोहल्ला पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी किया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दोषी खाद्य व्यापारी के विरुद्ध खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 में वर्णित धारा 52 के तहत जुर्माना राशि वसूलने का आदेश जारी किया है।