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नागौर-गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 4 व्यक्तियों को किया जिले से निष्कासित।

 

वीरधरा न्युज।नागौर@ श्री प्रदीप कुमार डागा।

नागौर।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार योगी ने राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही कर चार व्यक्तियों को जिला नागौर से निष्कासन के आदेश प्रदान किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 13 फरवरी के तहत पुलिस थाना मेड़तासिटी के प्रकरण 01/2024 में लियाकत अली पुत्र अब्दूल हमीद निवासी सिपाहियों का मोहल्ला मेड़तासिटी को, प्रकरण 02/2024 में बृजमोहन उर्फ मोहन पुत्र जगदीश निवासी घाणा मार्केट मेड़तासिटी को, प्रकरण 03/2024 में कैलाशचन्द पुत्र मंगलदास निवासी शाहजी का नोहरा मेड़तासिटी को तथा पुलिस थाना रोल के प्रकरण 03/2018 में सलीम पुत्र अनवर निवासी रोल को चार माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। इस दौरान लियाकत अली, बृजमोहन व कैलाशचन्द को अजमेर जिले के पुष्कर थाने में तथा सलीम को जोधपुर ज़िले के फलौदी थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के आदेश दिये है।

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