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जिले में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू 23 नवंबर सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध।

वीरधरा न्यूज़।चित्तोड़गढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने, आदर्श आचार संहिता का पालना करवाने एवं चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ गौरव अग्रवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 23 नवंबर सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने बताया कि सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि के दौरान डोर टू डोर संपर्क पर प्रतिबंध नहीं होगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छुरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड, सिक्योरिटी वाले व्यक्ति और कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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