वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में स्थित जिला परिषद के सभागार में प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को धारा 127 (ए) आरपी एक्ट 1951 के प्रावधानों (पम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध) की विधिवत जानकारी प्रदान की गई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियों को निर्वाचन में मुद्रण संबंधित सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकाशक की पहचान के बिना किसी प्रकार का मुद्रण ना करें एवं परिशिष्ठ क और ख भरवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में सहायक प्रशासनिक अधिकारी रजनीश शर्मा सहित विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, प्रतिनिधी और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।