वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ के पीठासीन अधिकारी अरूण जैन ने अपने एक निर्णय में बीमा कंपनी युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस के विरूद्ध 50 लाख 26 हजार 620 रुपये का अवार्ड पारित किया।
प्रकरण के अनुसार बस्सी निवासी प्रार्थीगण रतन पिता रूपा बैरवा, रामी पत्नि रतन बैरवा, रेखा पत्नि राजकुमार बैरवा, धर्मांशू व अंजली पिता राजकुमार बैरवा ने एक क्लेम प्रार्थनापत्र अपने अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार पोखरना, अक्षत पोखरना के माध्यम से इस आशय का पेश किया कि मृतक राजकुमार मोटरसाइकिल पर बैठकर पाल घाटा की तरफ से आ रहा था कि कंचनपुरा के पास ट्रेक्टर को चालक मदनलाल तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर लाया और टक्कर मार दी जिससे राजकुमार गंभीर घायल हो गया जिसे चिकित्सालय ले जाने पर अहमदाबाद रेफर किया गया जहाँ दौराने इलाज मृत्यु हो गयी। क्लेम याचिका अनुसार वक्त दुर्घटना मृतक 27 वर्ष का होकर एक फर्म का प्रोपराईटर था व मासिक 50 हजार रुपये आय अर्जित करता था।
जवाब में बीमा कम्पनी ने मृतक की स्वयं की गलती से दुर्घटना lघटित होना, ट्रेक्टर का व्यवसायिक उपयोग तथा संलग्न ट्रोली का बीमा नहीं होना बताकर क्लेम खारीज करने की मांग की। दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व प्रार्थीगण के अधिवक्ता के मृतक द्वारा इन्कम टैक्स रिटर्न भरने के तर्कों सहित तीन वर्षों के इन्कम टेक्स रिर्टन न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति राशि के लिए उत्तरदायी मानते हुए क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और क्लेम राशि मय ब्याज के दिये जाने का बीमा कम्पनी के विरूद्ध अवार्ड पारित किया।