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चेक अनादरण के दो प्रकरण में केसरपुरा निवासी अभियुक्त देवीलाल को किया दोषमुक्त।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। चेक अनादरण के एक प्रकरण में न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई प्रकरण चित्तौड़गढ़ द्वारा अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया।
शंभूपुरा निवासी परिवादी राजू अग्रवाल ने केसरपुरा निवासी अभियुक्त देवीलाल सुथार के विरुद्ध एक लाख 80 हजार और एक लाख 80 हजार के दो चेक अनादरण के अलग अलग प्रकरण न्यायालय पेश किये। परिवादी ने न्यायालय में बताया कि उक्त चेक अभियुक्त द्वारा अपने जरूरत पर राशि उधार लिये जाने के एवज में दिये थे। अभियुक्त देवीलाल की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र ओझा ने पैरवी करते हुए न्यायालय में परिवादी द्वारा चेक के दुरूपयोग किये जाने के तथ्य रखे जिस पर सहमत होते हुए बाद सुनवाई न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई प्रकरण चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय करते हुए चेक अनादरण के दोनों प्रकरण में अभियुक्त देवीलाल को दोषमुक्त घोषित कर दिया।

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