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सवाईमाधोपुर-रात्रि को घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने रात्रि को घर में घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी योगेंद्र मीणा निवासी रानेटा तहसील सपोटरा जिला करौली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि पीड़ित पिता ने जिले के एक थाने में उपस्थित होकर 16 जून 2023 को मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी नाबालिग पुत्री घर पर सो रही थी इसी दौरान योगेंद्र मीणा रात्रि को आया है वह बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया मेरी पुत्री के रात्रि 3:00 बजे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी पत्नी व आस पास पड़ोस के लोग जागे एवं उसको पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह रात्रि का फायदा उठा कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 19 जून 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।

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