वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी राजेश गुर्जर उर्फ धारा सिंह निवासी कोलाड़ा थाना बौंली को दोष सिद्ध हो जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में उपस्थित होकर पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 दिसंबर 2019 को प्रातः काल 4:00 बजे आरोपी धारा सिंह उर्फ राजेश गुर्जर निवासी कोलाडा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया पूर्व में भी मेरी पुत्री को परेशान कर चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 28 फरवरी 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया एवं पीड़िता को दस्तयाब करके चालान पेश किया। न्यायालय ने दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी राजेश उर्फ धारा सिंह गुर्जर को आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10हजार के अर्थदंड से एवं आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।