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कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त।

वीरधरा न्यूज़। बस्सी @ श्री आशीष नुवाल।
भीलवाड़ा। जिले में नववर्ष की पूर्व संध्या दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को सांयकाल से मध्यरात्रि तक नवयुवकों एवं आमजन द्वारा पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर नवयुवक नाईट क्लब (होटल), रेस्टोरेन्ट, रिसोर्टस, मनोरंजन केन्द्र, पार्कों एवं पर्यटन स्थलों पर एकत्रित होते है। जिसमें काफी संख्या में जन समूह एकत्रित होता है। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यकम में व्यवधान पैदा कर शांति व्यवस्था को बिगाडने का प्रयास किया जा सकता है। जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है। वर्तमान में कोविड-19 के मध्यनजर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी व ग्रामीण) में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में सख्त निषेधाज्ञा प्रभावी है। अतः इस दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने आदेश जारी कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट व अधिकारी नियुक्त किये है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा, सुभाषनगर व भीमगंज थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा, प्रताप नगर व पुर थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये है।

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