वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। विशिष्ठ न्यायाधीश एनआई प्रकरण चित्तौड़गढ़ में सैंती निवासी परिवादी महेन्द्र कुमार खटीक ने एक परिवाद अपने अधिवक्ता कैलाश कुमार खींची के मार्फत अभियुक्त नई आबादी ओरड़ी निवासी जगदीश नाथ पिता मथुरा नाथ के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त ने परिवादी से घरेलू खर्च व व्यवसाय में रुपयों की आवश्यकता बता 1 लाख 80 हजार रुपये नकद लिए और बदले में बीओबी शाखा सैंती का एक चेक वर्ष 2018 में दिया। नियत समय पर चेक बैंक में प्रस्तुत किया जहाँ अपर्याप्त राशि व खाता बंद होने के कारण चेक अनादरित हो गया। नोटिस दिये जाने के बावजूद भुगतान नहीं होने के चलते परिवाद पेश किया जहाँ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनुपमा भटनागर ने परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों व पैरवी से संतुष्ठ होते हुए अभियुक्त को धारा 138 एनआई एक्ट में दोषी करार दिया व 6 माह का साधारण कारावास, 2 लाख 30 हजार रुपये प्रतिकर राशि व अदम अदायगी एक माह के साधारण कारावास से दण्डित किया।