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श्रम आयुक्त के फैसले की पालना के लिए भटक रहा है नई आबादी शम्भूपुरा का प्रकाश।

 

वीरधरा न्यूज़।शम्भूपुरा@ डेस्क।

चित्तौड़गढ़। मजदूरी करने के दौरान दुर्घटना में पाँव कट जाने के मामले में श्रम विभाग द्वारा आदेश होने के बाद मुआवजा राशि को लेकर लड़ाई लड़ रहे मजदूर को विभिन्न न्यायालय, राहत शिविरों व जयपुर स्थित मुख्यमंत्री जनसुनवाई में अपनी फरियाद करने के बावजूद 10 वर्ष बाद भी मजदूर को मुआवजा राशि नहीं मिली।
शम्भूपुरा की नईआबादी निवासी प्रकाश मेघवाल पिता श्यामलाल मेघवाल शम्भूपुरा में ही घीसालाल तेली की फर्म में ही मोटर रिवाईडिंग संबंधित मजदूरी का कार्य करता था। वर्ष 2002 में मोटर की खेत पर खुलाई, उतराई करने के दौरान दुर्घटना होने से एक पैर पूर्णतया काटना पड़ा। अपने साथ हुई दुर्घटना के मामले में उचित मुआवजे को लेकर प्रकाश मेघवाल द्वारा श्रम विभाग में फरियाद की गई जहाँ प्रकाश मेघवाल के पक्ष में उचित मुआवजा राशि दिये जाने का निर्णय दिया गया। इस दौरान फर्म मालिक की मृत्यु होने पर उसके नाम की जमीन को बेच कर राशि का समायोजन करने के आदेश हुए जिस पर विभिन्न समय में न्यायालय कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, तहसीलदार, उपश्रम आयुक्त द्वारा प्रभारशुदा भूमि क्रय करने पर राशि जमा कराने के आदेश हुए। जिस जमीन को बेच कर मुआवजा राशि की वसूली करनी थी उसको भी मिलीभगत से अन्य को बेच दिया जिसे लायकराम पिता सालिगराम चैधरी द्वारा खरीदा गया, जिसे भी नोटिस दिये गये है, लेकिन उसके द्वारा भी मुआवजा राशि जमा नहीं कराई गई है और न्यायालय आदेश की पालना नहीं हुई हैं। आदेश की पालना करने के लिए कईं वर्षों से लगातार चक्कर काट रहे विकलांग प्रकाश मेघवाल को आज दिनांक तक सरकारी की आदेश की पालना नहीं होने से मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। इसके लिए विकलांग प्रकाश द्वारा जयपुर में मुख्यमंत्री पर हुई जनसुनवाई के दौरान वर्ष 4-8-2015, 2-5-2022, 22-6-2022, 17-3-2023 एवं 01-05-2023 के पत्र द्वारा भी अधिकारियों को आदेश की पालना के बारे में आदेश दिये गये किन्तु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हो पाने से मजदूर प्रकाश मेघवाल अपनी मुआवजा राशि के लिए भटक रहा है।

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