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चित्तौडग़ढ़-प्रॉपर्टी व्यवसाही के साथ धोखाधड़ी के मामले मे एक गिरफ्तार, भेजा सलाखों के पीछे।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।


चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार 31 मार्च 2023 को प्रॉपर्टी व्यवसाई के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। चित्तौड़ जिले के ओछड़ी निवासी बंसीलाल आरोपी प्रॉपर्टी व्यवसाई के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एवं इस मामले के दो और आरोपी निर्मल सिंह राठौड़ व विजय सिंह की गिरफ्तारी बाकी है।

बता दे कि चित्तौड़गढ़ सदर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी व्यवसाई ने जमीन मालिक व दूसरे प्रॉपर्टी व्यवसाई के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

प्रार्थी प्रॉपर्टी व्यवसाही अनिल टांक और मदन गुर्जर ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया है कि ओछड़ी निवासी बंसीलाल ने अपनी भूमि बताकर प्रार्थी को बेचने के एवज में बैंक के माध्यम से 11 लाख रुपए लिए एवं भूमि बेचने का एग्रीमेंट किया था वही प्रॉपर्टी व्यवसाई निर्मल सिंह राठौर और विजय सिंह द्वारा उक्त भूमि को क्रय करते हुए प्रार्थी के साथ धोखा किया है जिस पर प्रार्थी की ओर से सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, सदर थाना पुलिस की ओर से प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गईं।

 

 

यह है पूरा मामला

 

आरोपी बंशीलाल ने कुंदन लीला के पास ग्राम ओछडी पटवार हल्का ओछडी में अपने खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 467 रकबा 0.72 हेक्टर होना बताकर उक्त सम्पूर्ण भूमी को बंशीलाल ने 22 फ़रवरी 2023 को प्रार्थीगण को 8251000 रूपये ( बयासी लाख इक्यावन हजार रूपये) में विक्रय करना तय कर जिस पर 1100000 रूपये (ग्यारह लाख रुपये) बंसीलाल ने प्रार्थी अनिल टांक व मदन गुर्जर से दिनांक 22 फ़रवरी को ही चैक द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त कर लिये और बकाया समस्त राशि माह अप्रैल 2023 तक उक्त भूमि की रजिस्ट्री के समय प्राप्त करना तय किया और इस निश्चय के प्रमाण में बंसीलाल ने प्रार्थीगण अनिल टाक व मदन गुर्जर के पक्ष में विक्रय अनुबंध दिनांक सम्पादित व निष्पादित कर प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया जिसे अभियुक्त बंसीलाल ने दो साक्षियों प्रदीप कुमार गुर्जर व राजकुमार गुर्जर की साक्ष्य दिलाकर नोटेरी पब्लिक खुशबु भटनागर एडवोकेट से इस विक्रय अनुबंध को प्रमाणित करवा दिया।

प्रार्थी ने बताया कि शुरू से ही अभियुक्त बंसीलाल का आपराधिक आशय हमारे के साथ बेईमानी पूर्वक आपराधिक छल कारित कर हमसे रूपये हडपने का रहा है इसलिए अभियुक्त बंसीलाल ने उक्त आराजी नम्बर 467 का रकबा 0.72 हैक्टर उसके स्वयं के खातेदारी का होना गलत बताया और शुरू से ही अभियुक्त बंशीलाल का आपराधिक आशय यह रहा कि वह 1100000 की बड़ी राशि प्राप्त कर और अप्रैल 2023 तक बकया राशि प्राप्त करने का एग्रीमेन्ट करने के बावजूद भी प्रार्थीगण को भूमि का विक्रय नही करने का रहा और इसी आपराधिकक आशय से अभियुक्त बंसीलाल ने निर्मल सिंह एवं विजय सिंह से आपराधिक षड्यन्त्र कारित कर उक्त ग्राम ओछडी की आराजी नम्बर 467 रकबा 0.72 हैक्टर में से अभियुक्त बंसीलाल का 55/56 वां हिस्सा बताते हुए इसमें से 0.5303 हैक्टर भूमि को निर्मल सिंह को एवं 0.1767 भूमि को विजय सिंह को दिनांक 2 मार्च 2023 को विक्रय कर विक्रय विलेख का निष्पादन व पंजियन अभियुक्त बंसीलाल ने निर्मल सिंह व विजय सिंह ने आपराधिक षड्यन्त्र कर कराया जबकि तीनो को यह पूर्ण जानकारी थी कि अभियुक्त बंसीलाल ने प्रार्थीगण को दिनांक 22 फ़रवरी 2023 को ही बेचान का इकरारनामा कर 1100000 रूपये प्राप्त कर लिये और शेष विक्रय राशि अप्रैल 2023 तक प्राप्त करना है जिसके लिए प्रार्थीगण तैयार रहे है। इस आशय का नोटिस भी प्रार्थीगण ने भिजवाया तो उक्त सारे तथ्यों की जानकारी हुई कि तीनो अभियुक्तगण ने षडयन्त्र कर प्रार्थीगण को धोखा देकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आपराधिक आशय से दिनांक 2 मार्च को ही उक्त भूमि विक्रय पत्र निष्पादित कर दिनांक 17 मार्च को पंजीयन करा दिया और इस प्रकार तीनो अभियुक्तगण ने प्रार्थीगण के साथ धोखाधडी करते हुए ठगी की है।

प्रार्थी अनिल व मदन गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले मे मुख्य आरोपी बंशीलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया, साथ ही निर्मल सिंह व विजय सिंह भी इस षड्यंत्र मे पूर्ण सहयोगी रहें और उन्होंने सब पता होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक हमारे साथ धोखाधड़ी करते हुए यह जमीन खरीदी जिनके खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है उक्त दोनों आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही कि जावे और हमें न्याय दिलाया जावे।

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