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मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को न्यायालय ने दी मृत्युदंड की सजा।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।


चित्तौड़गढ़। बस्सी थाने के लक्ष्मीपुरा गांव में 11 माह पूर्व मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। पुलिस द्वारा केस ऑफिसर स्किम में लिए गए उक्त प्रकरण में न्यायालय में पैरवी के दौरान गवाहों के बयान करवा कर आरोपी को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश ने घटना के 11 माह के अंदर शुक्रवार को आरोपी को मृत्यु दंड व अन्य सजाओं से दंडित किया।

जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि गत वर्ष 21 अप्रैल को बस्सी थाने के लक्ष्मीपुरा गांव में एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या कर उसके शव को आरोपी द्वारा दरिंदगी दिखाते हुए कुएं में फेंक देने के मामले में बस्सी थाने पर विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण में जांच अधिकारी महिला अपराध अनुसंधान सेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहना खानम को नियुक्त किया गया। मामले में आरोपी भीलवाड़ा जिले के किशनपुरा थाना बिगोद निवासी रमेश पुत्र नानूराम धाकड़ को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी एएसपी शाहना खानम ने प्रकरण में तत्परता दिखाते हुए प्रकरण दर्ज होने के 8 दिन में ही 30 अप्रैल को मामले में न्यायालय में चालान पेश कर दिया।

प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाकर बस्सी थानाधिकारी गणपत सिंह को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। जिन्होंने कोर्ट में नियत तारीखों पर पैरवी के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहकर 22 गवाहों के बयान करवाये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 23 गवाह और 90 दस्तावेज के अलावा 14 आर्टिकल पेश किए।

जांच अधिकारी एएसपी शाहना खानम ने 30 अप्रैल को पेश किए चालान में आरोपी को बालिका के साथ दुष्कर्म करने, बालिका की गला दबाकर हत्या करने, व बालक का लिंग काटने का के आरोप में दोषी करार दिया।

शुक्रवार को न्यायालय ने सजा के दौरान आरोपी को धारा 302 आईपीसी में मृत्यु दंड, धारा 363 में 5 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 201 आईपीसी में 10 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपये का जुर्माना, पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास सहित जेजे एक्ट में 7 वर्ष कारावास व 7 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।

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