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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी हनुमान बेरवा निवासी बड़ागांव डीडायच थाना चौथ का बरवाड़ा को दोष सिद्ध हो जाने पर पोक्सो एक्ट 5/6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के पिता ने पीड़िता व उसकी मां के साथ उपस्थित होकर थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी पुत्री की उम्र 13 साल है वह अपनी मौसी के यहां 22: 23 दिन से गंगा जी की कोठी गंगापुर सिटी में रह रही थी 21 अक्टूबर 2020 को करीब 1:30 बजे हनुमान बेरवा व एक अन्य निवासी बड़ागांवडीडायच तहसील चौथ का बरवाड़ा एक फोर व्हीलर लेकर आए एवं मेरी नाबालिग पुत्री को मोबाइल से फोन पर बात कर बहला- फुसलाकर बुला लिया एवं अपने साथ जयपुर ले गए। आरोपियों ने जयपुर ले जाते समय रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अश्लील हरकत छेड़छाड़ व गलत हरकत करने का प्रयास किया चिल्लाने पर आरोपी धमकी देकर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 8 नवंबर 2020 को आरोपी हनुमान बेरवा को गिरफ्तार अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध हो जाने पर पोक्सो एक्ट की धारा 5/ 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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