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सवाई माधोपुर/बौंली-नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गोविंद उर्फ गोलू मीणा निवासी खंडेवला थाना खंडार को 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹55हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि 29 जनवरी 2020 को जिले के एक नाबालिग पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 29 जनवरी 2020 को दोपहर करीब 3:00 बजे प्रार्थी की पुत्री खेत पर थी मैं भी पास वाले खेत पर ही था तभी आरोपी योगेश मीणा व गोविंद उर्फ गोलू मीणा एवं एक अन्य प्रार्थी की पुत्री को अकेला देखकर खेत में घुस गए व जबरदस्ती सरसों के खेत में ले गए व जबरन कपड़े फाड़ कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया पहले आरोपी योगेश ने उसके बाद गोविंद उर्फ गोलू मीणा ने दुष्कर्म किया जिससे प्रार्थी की पुत्री लहूलुहान होगई। उसके खेत में रोने की आवाज सुनकर जब मैं वहां गया तो आरोपी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहे थे मेरे चिल्लाने पर पास के खेत में ही काम करने वाले शंकर,व बृजमोहन भी वहां आ गए तभी हम ने आरोपी योगेश को पकड़ लिया व गोविंद उर्फ गोलू भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपियों को 31 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर लिया तभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। आज न्यायालय ने आरोपी गोविंद उर्फ गोलू मीणा निवासी खंडवला थाना खंडार को आईपीसी की धारा 447 के तहत 1 माह का कारावास व ₹100 के अर्थदंड से एवं आईपीसी की धारा 354 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5हजार के अर्थदंड एवं 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में आरोपी योगेश मीणा को न्यायालय ने 23 दिसंबर 2020 को ही दंडित कर दिया था।

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