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बोंली-अपहरण व दुष्कर्म में सहयोग करने वाली महिला की जमानत खारिज।

वीरधरा न्यूज़।बोंली/सवाई माधोपुर@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

बोंली। सवाई माधोपुर में एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके दुष्कर्म करने के मामले में सहयोग करने वाली महिला प्रीतम निवासी हरिया की झोपड़ी थाना मलारना डूंगर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि पीड़िता के पिता ने जिले के एक थाने में उपस्थित होकर 17 नवंबर 2021 को एक मामला दर्ज करवाते बताया घर पर सोई हुई थी। इसी बीच राधे मीणा निवासी हरिया की झोपड़ी रात्रि को करीब 12:01 बजे आया एवं उसे बहला-फुसलाकर ले गया एवं धोखाधड़ी से बैंक खाते से रुपए भी निकला लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बालिका को बरामद किया 164 के बयान में पुलिस ने दबाव बनाकर बालिका के बयान गलत करवा दिए इस कारण अभियुक्त छूट गए। अपराधी ने बालिका का पुन अपहरण कर कई बार दुष्कर्म किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की मां प्रीतम बाई का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र।

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