Invalid slider ID or alias.

आग में जलने एवं सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों व घायलों को 3 लाख 40 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने पांच अलग-अलग दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजन एवं घायलों के लिए 3 लाख 40 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है। कलक्टर ने सहायता राशि मृतकों के परिजन एवं घायलों के बैंक खातों में अविलंब जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। इनमें दो व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को एक-एक लाख रूपये, एक व्यक्ति के आग में जलने पर परिजनों को एक लाख रुपए, जबकि सड़क दुर्घटना में दो गंभीर घायलों को 20-20 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।

“संकट” की घड़ी में सरकार का साथ

जिला कलक्टर के आदेशानुसार 11 मार्च, 2022 को सड़क दुर्घटना में कपासन तहसील निवासी राकेश पुत्र देवी लाल गौड़ की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी रश्मि गौड़ को एक लाख रुपए, 26 अक्टूबर, 2021 को कपासन तहसील के धमाना निवासी कालु पुत्र नाथूलाल भील आग में जलने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी देवली को एक लाख रुपए तथा 23 अक्टूबर, 2021 को तहसील कपासन के धमाना निवासी जाकिर हुसैन छीपा पुत्र अजीज मोहम्मद छीपा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता अजीज मोहम्मद को एक लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई।
इसी प्रकार 23 जून, 2021 को रावतभाटा तहसील के गणेशपुरा निवासी सम्पत बाई पत्नी सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होने पर स्वयं को 20 हजार तथा 29 जुलाई, 2021 को रावतभाटा तहसील के श्रीपुरा निवास महेन्द्र पुत्र नाथूलाल खटीक सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होने पर स्वयं को 20 हजार रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई।

Don`t copy text!