वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ द्वारा जिले में अमानक पाई गई खाद्य सामग्री की सुनवाई पूर्ण कर एवं दोष सिद्ध घोषित किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी डा. रामकेश गुर्जर ने बताया कि माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ द्वारा मिलावट करने वाली मिलावटी पाए गए नमूनों से सम्बन्धित 16 फर्मो पर 03 लाख 64 हजार रू. का जुर्माना लगाया गया।
उक्त प्रकरणों व पूर्व में विभिन्न फर्मो पर वर्ष 2021 एवं 2022 में लगभग 50 लाख 77 हजार 500 रू का जुमार्ना माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया, इसमें से लगभग 22 लाख 95 हजार 500 रू. का जुर्माना राशि चालान के माध्यम से वसूल की गई।