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बड़ी मात्रा में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 बल्क लिटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी राजू उर्फ ​​राजेन्द्र पिता मुकेश कोली, उम्र -35 वर्ष, निवासी वाड नम्बर 03 बेंगनपुरा, थाना- जावद, जिला नीमच की ओर से खारिज प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए ने बताया कि तारीख 17.10.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर जावद पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर आरोपी के कब्जे से 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी की छानबीन शराब जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी विरूद्ध की गई। थाना जावद में अपराध क्रमांक 387/20, धारा 34 (2) म.प्र। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी का विरोध करने पर जमानत खारिज की गई।

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