वीरधरा न्यूज़।गंगरार@श्री आरके जायसवाल।
गंगरार।गंगरार थाना प्रभारी शिवलाल मीना के नेतृत्व में दिनांक 22.08.2021 को शाम के समय जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि भीलवाड़ा की तरफ से एक पिकअप में गौवंश बैल भरकर चित्तौड़गढ़ की तरफ ले जा रहे हैं सूचना पर थाना गंगरार से हैड कांस्टेबल एजाजुद्दीन व जाब्ता ने टोल नाके पर नाकाबंदी की, नाकाबंदी के दौरान भीलवाड़ा की तरफ से आई एक पिकअप को रुकवाकर चैक किया तो पिकअप में एक बैल को निर्दयतापूर्वक भर रखा था। उक्त गौवंश को परिवहन करने के अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो चालक सदाम पिता मुख्तियार मुसलमान निवासी अशोकनगर व खलासी इरफान पिता इस्माइल मंसूरी मुसलमान निवासी आजाद नगर रतलाम, मध्य प्रदेश ने कोई लाइसेंस व अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया तथा पूछताछ पर उक्त गोवंश को बूचड़खाने में ले जाकर वध करने के लिए ब्यावर से रतलाम (मध्यप्रदेश) की तरफ ले जाना बताया जिस पर उक्त दोनों मुल्जिमानों का कृत्य अपराध धारा 5, 8 राज.गौवंश अधिनियम का पाए जाने से दोनों को गिरफ्तार कर गोवंश बैल को पवनसुत गौशाला, गंगरार में खाली करवा पिकअप को वजह सबूत जप्त की गई। गिरफ्तार सुदा अभियुक्तगण सदाम व इरफान को अवकाश कालीन मजिस्ट्रेट राशमी के समक्ष पेश किया जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।