वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में प्रदेष के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रीमेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, मेरिट कम मिन्स छात्रवृति योजना में वंचित रहे पात्र अभ्यर्थियों को भी छात्रवृति दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए अल्पसंख्यक विभाग ने पहल कर दी है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस घोषणा की क्रियान्विति के फलस्वरूप केंद्रीय प्रवृत्ति छात्रवृति योजना से प्रदेश के वंचित रहे पात्र आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए है। विभागीय अधिकारियों द्वारा तकनीकी सुविधाओं का निदान करने, समयबद्ध रूप से सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने एवं सतत तथा प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल एवं कॉलेज को नेषनल स्कॉलरषिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेषन करवाना होगा। इसके अभाव में उस संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे।
सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण को पोर्टल रजिस्ट्रेशन के साथ अपना केवाईसी भी अपडेट करवाना होगा। साथ ही संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या की कक्षा वार एवं कोर्स वार बनाकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में भेजना होगा। जिससे जिलेवार लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। इन्हीं आंकड़ो के आधार पर पात्र एवं लाभार्थियों को संख्या का मूल्यांकन किया जाएगा एवं जिलेवार उपलब्धि की समीक्षा की जाएगी।
अन्य विभागों के साथ समन्वय
छात्रवृति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग एवं विश्वविद्यालय सहित कई अन्य विभागों के जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को भी इस दिशा में सार्थक प्रयास करने को कहा गया है। छात्रवृति योजना की टाईमलाईन एवं विज्ञापन जारी होने के साथ ही प्रतिदिन मॉनिटरिंग करके अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व में प्राप्त छात्र संख्या के आधार पर यह देखा जाएगा की किस संस्था द्वारा कितने आवेदन ऑनलाइन भरवा दिए गए है।
संस्थाओं द्वारा अग्रेषण
विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के पश्चात उसकी समस्त प्रविष्टियाँ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर द्वारा जांची जाएगी एवं पात्र होने पर उसके आवेदन को ऑनलाइन ही अग्रेषित किया जाएगा। बिना कारण के एक भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र समय पर अग्रेषित होने से शेष नहीं रहे यह सुनिश्चित किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों को एक बार पुनः जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा चेक किया जाएगा एवं इसे अगले स्तर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होने बताया कि जो संस्थाए अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड भूल गए है उन्हें कार्यालय में सम्पर्क करना होगा। पूर्व से पंजीकृत संस्थाओं में नए कोर्स अगर जुड़ गए है। उसके लिए संस्था के स्तर पर ही पोर्टल पर कोर्स अपडेट करने होगें। ऑनलाईन आवेदन में विद्यार्थियों द्वार शिक्षण शुल्क ना भरकर सम्बन्धित शिक्षण संस्था द्वारा ही शुल्क अंकित किया जाएगा और उसका सत्यापन होगा।
पीएमएस एवं एमसीएम में होंगे आवेदन
बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएड, एमएड, बीएसटीसी, जीएनएम, एएनएम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बीसीए, पोलोटेक्निक, आईटीआई के विद्यार्थी पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति पीएमएस के तहत आवेदन करेंगे तथा बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, एमबीए, एमसीए, सीए, बीएससी नर्सिंग, एलएलबी, बीएएमएस, बीएचएमएस जैसे व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति एमसीएम में आवेदन करेंगे। पीएमएस हेतु माता पिता की वार्षिक आय दो लाख जबकि एमसीएम हेतु माता पिता की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्कूटी योजना का भी लाभ
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अन्तर्गत 12 वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 500 रू0 प्रति माह की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने के प्रावधान है। इसी क्रम में काली बाई भील मेधावी छात्रवृति योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी।