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जयपुर-निलंबित मेयर सौम्या के मामले में हाईकोर्ट सुनाएगा 28 जून को फैसला।

वीरधरा न्यूज़।जयपुर@ श्री राहुल भारद्वाज।
जयपुर। नगर निगम ग्रेटर जयपुर से निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में हाईकोर्ट 28 जून को अपना फैसला सुनाएगा। इस फैसले के साथ ही सौम्या के साथ-साथ कार्यवाहक मेयर शील धाभाई के भाग्य का भी फैसला होगा।
सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद राज्य सरकार ने शील धाभाई को कार्यवाहक मेयर के तौर पर नियुक्त किया था। दूसरी तरफ सौम्या गुर्जर के साथ निलंबित हुए 3 अन्य पार्षदों के मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टल गई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 1 जुलाई का समय दिया है।
4 जून को नगर निगम मुख्यालय में आयुक्त के साथ हुए विवाद के दूसरे दिन यानी 6 जून को सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद के अलावा 3 अन्य पार्षद अजय सिंह, पारस जैन और शंकर शर्मा को निलंबित कर दिया था। सरकार के इसी फैसले को सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती थी, जिस पर 14 जून को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करवा दी है। इसके लिए विधि विभाग की एक अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं ज्योति नगर थाना पुलिस ने भी सौम्या गुर्जर, निलंबित तीनों पार्षदों व एक अन्य के खिलाफ आयुक्त संग हुई मारपीट और अभद्रता मामले में कोर्ट में चालान पेश किया है। पुलिस ने इस मामले में राजकार्य में बाधा और अपराध किया जाना माना है।
तीनों पार्षदों ने निलंबन मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए निलंबन को गलत बताया है। इन तीनों की याचिकाओं में नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती दी और कहा कि उनका निलंबन अवैध है। इसलिए उनके निलंबन के आदेश को रद्द कर उन्हें बहाल किया जाए। इस पर शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 1 जुलाई काे सुनवाई करने के लिए कहा है।
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