चित्तौडगढ़, 29 अक्टूबर
जिला मजिस्ट्रेट के.के. शर्मा ने पंचायतीराज संस्थाओं मे आम चुनाव-2020 में पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में प्रबंधक/सम्पादक समाचार पत्र व व्यवस्थापक मुद्रण/मुद्रणालय को, सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्देश जारी किये है।
जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन के तहत कोई भी व्यक्ति मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टरों को मुद्रित या प्रकाशित नहीं कराएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निवाचक पेम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण से पहले उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती। दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां वह मुद्रित किया गया हो, भेजना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुए कहां है कि उपर्युक्त विषय पर कानून एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरूद्ध कानूनी एवं कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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