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कोविड गाइडलाइन की अवहेलना होने पर विवाह स्थलों का लाइसेंस हो सकता है निरस्त

वीरधरा न्यूज़।जयपुर @ श्री राहुल भारद्वाज।
जयपुर। विवाह स्थलो पर उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व मंत्री शांति धारीवाल के आदेशों को बाद स्वायत्त शासन विभाग सक्रिय हो गया है । विवाह स्थलों पर कोविड 19 गाइडलाइन की पालना के लिए स्वायत्त शाासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव दीपक नन्दी द्वारा आगामी वैवाहिक सीजन को मध्यनजर रखते हुए विवाह स्थलों पर कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना करने बाबत समस्त जिला कलेक्टर , समस्त जिला पुलिस अधीक्षक व जयपुर/जोधपुर पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग व नगरनिगम/नगरपरिषद आयुक्त को निर्देश जारी किये गये है जिसके अनुसार विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह समारोह एवं अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना नही होने पर विवाह स्थल का संचालक एवं स्वामी उत्तरदायी होगें तथा गाईड लाईन की अवहेलना होने पर विवाह स्थल का लाईसेन्स निरस्त किया जावेगा। मैरिज स्थल/गार्डन के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाना तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नही दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। विवाह स्थल संचालक/ समारोह आयोजक कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगें, इसके उल्लंघन पर विवाह स्थल संचालक/ समारोह आयोजक दोनो पर निर्धारित दण्ड एवं शास्ति वसूलनीय होगी।
गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बैठक ली थी जिसमें विवाह स्थलों पर उमड़ती भीड़ पर सख्ती के आदेश दिए थे।

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